कलेक्ट्रेट
उपायुक्त
जिले के सामान्य प्रशासन को उपायुक्त के पास नियुक्त किया जाता है, जो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए डिवीजनल आयुक्त, अम्बाला के अधीन है। वह एक बार उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर हैं। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और पुलिस और अभियोजन एजेंसी के प्रमुख हैं, जिलाधिकारी के रूप में विकास उपाध्यक्ष, विकास, पंचायत, स्थानीय निकायों, नागरिक प्रशासन आदि से संबंधित बहुविध जिम्मेदारियों के उपाध्यक्ष के रूप में वह उपायुक्त हैं। कलेक्टर के रूप में, वह राजस्व प्रशासन के मुख्य अधिकारी हैं और ज़मीन के राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार हैं और जिले में सबसे ज्यादा राजस्व न्यायिक प्राधिकरण भी हैं। वह जिला चुनाव अधिकारी और पंजीकरण कार्य के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है। वह अपने जिले में अन्य सरकारी एजेंसियों पर अधिकतर सभी पर्यवेक्षण का प्रयोग करते हैं। वह कम से कम जिला प्रशासन के प्रमुख विभिन्न विभागों के बीच एक समन्वय अधिकारी और सार्वजनिक और सरकार के बीच एक जोड़ने वाला लिंक है, जहां तक वह नीतियां निष्पादित करता है, सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों का संचालन करती है ।
उपायुक्त के मुख्य कार्य को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है: जिलाधिकारी के रूप में जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी / जिलाधिकारी के रूप में विकास और सार्वजनिक कल्याणकारी गतिविधियों के समन्वय और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून और व्यवस्था कार्य। इस प्रकार वह विभिन्न अवसरों पर उपायुक्त, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। इनमें से प्रत्येक क्षमता में उनकी भूमिका को संक्षिप्त रूप में वर्णित किया गया है:
उपायुक्त के रूप में
वह जिला प्रशासनिक के साथ-साथ नागरिक प्रशासन, विकास, पंचायत, स्थानीय निकायों, आदि के क्षेत्र में कई ज़िम्मेदारियां हैं। उनके कार्यालय के अत्यधिक महत्व के कारण, उपायुक्त को प्रशासन में दक्षता की माप की जाती है।
लिपिक स्टाफ के काम की निगरानी के लिए उपायुक्त के पास एक कार्यालय अधीक्षक है। वह अपने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कामकाज का मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक शाखा का नेतृत्व एक सहायक होता है और उसके बाद कार्यात्मक रूप से जाना जाता है। उदाहरण के लिए शाखा की देखरेख के बाद स्थापना सहायक (ईए) को ईए शाखा के रूप में जाना जाता है, विविध सहायक के तहत एक को एमए शाखा आदि के रूप में जाना जाता है। सहायक को दो प्रकार के कार्य-पर्यवेक्षी और डिस्पोजेबल अर्थात् उसे उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के काम की निगरानी करना होगा और कई स्तरों पर उसके स्तर पर या फिर उनके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए उन्हें निकालना होगा। एक सहायक के पास उसके एक या एक से अधिक क्लर्क हैं।
प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर उपायुक्त के कार्यालय में शाखाओं की संख्या जिला से भिन्न होती है, लेकिन लगभग सभी जिलों में विद्यमान अधिक महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, स्थापना शाखा, नज़रत शाखा, सदर कनूनो शाखा, विकास शाखा, विविध शाखा, लाइसेंसिंग शाखा, शिकायतें और पूछताछ शाखा, स्थानीय निधि शाखा, जिला राजस्व लेखा शाखा, बाढ़ राहत शाखा, राजस्व रिकॉर्ड्स शाखा, रिकॉर्ड्स और अंक शाखा, सदर प्रतिलिपि एजेंसी, पंजीकरण शाखा, पशी शाखा आदि।
जिला कलेक्टर के रूप में
जिला में उपायुक्त राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है। राजस्व मामलों में, वह डिवीजनल कमिश्नर और वित्तीय आयुक्त, राजस्व के माध्यम से सरकार के लिए जिम्मेदार है। वह भूमि राजस्व के बकाए के रूप में भूमि राजस्व, अन्य प्रकार के सरकारी करों, शुल्क और सभी देय राशि के संग्रह के लिए ज़िम्मेदार हैं। वह भूमि के संबंध में अधिकारों के सटीक और उत्थान के रिकॉर्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
वह तहसील कार्यालयों में तैनात पटवारिस और कानुगो और मंत्रिस्तरीय स्टाफ के लिए और उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) और उपायुक्त के कार्यालयों में नियुक्त करने का अधिकार है, इसके अलावा, उप-आयुक्त कार्यालय के अधीक्षक के मामले में और अधीनस्थ राजस्व जिला में कर्मचारी जिला कलेक्टर के रूप में, वह जिले में सबसे ज्यादा राजस्व न्यायिक प्राधिकरण है।
जिला मजिस्ट्रेट के रूप में
जिला में कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए उपायुक्त जिम्मेदार है। वह आपराधिक प्रशासन का मुखिया है और जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की देखरेख करते हैं और पुलिस के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और निर्देश देते हैं। जिले में जेलों और लॉक-अप के प्रशासन पर उनके पर्यवेक्षी अधिकार हैं।
उपर्युक्त कर्तव्यों के अलावा उप-आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिलाधिकारी के रूप में वह विस्थापित व्यक्तियों (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के तहत उप कस्टोडियन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षमता में उनकी कर्तव्य हैं के आदेश के खिलाफ संशोधन ग्रामीण इलाकों में जमीन और घरों के आवंटन के संबंध में तहसीलदार और ग्रामीण प्रभारी अधिकारी; शहरी इलाकों में घरों और दुकानों के आवंटन के बारे में जिला किराया अधिकारी के आदेश के खिलाफ संशोधन और खाली उत्त्पत्ति के संबंध में सहायक कस्टोडियन (न्यायिक) से प्राप्त मामलों के निपटान।
जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में उपायुक्त की स्थिति विस्तार की जिम्मेदारियों में से एक बन गई है। जैसा कि वह नागरिक प्रशासन के कार्यकारी प्रमुख हैं, जिले के सभी विभाग, जो अन्यथा अपने स्वयं के अधिकारियों के पास है, उन्हें मार्गदर्शन और समन्वय के लिए देखें। वह नगरपालिका समितियों, बाजार समितियों, पंचायत, पंचायत समिति, सामुदायिक विकास ब्लॉक और जिला परिषद के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो पंचायती राज के अधिकार और विस्तार के विकेंद्रीकरण के साथ अस्तित्व में आई थी। वह ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में, समय-समय पर जिले में आयोजित सभी चुनावों के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आचरण के लिए वह जिम्मेदार हैं। लोकसभा क्षेत्र / उनके जिले के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए, वह रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। वह दशवर्षीय जनगणना के दौरान सक्रिय सहायता प्रदान करता है वह दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित और नियंत्रित करता है, आदि। वह अपने अधिकार क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ संपर्क रखता है और सैन्य उद्देश्यों के लिए भूमि की मांग के लिए सक्षम प्राधिकरण है। सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में जो किसी भी सरकारी विभाग के क्षेत्र में विशेष रूप से नहीं आते हैं, राज्य या मध्य, वह, एक सामान्य प्रशासक के रूप में, सार्वजनिक हित में इस मामले का संज्ञान लेना आवश्यक है और उसे इसके तर्कसंगत निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए। कुछ सरकारी विभाग की मदद करना या अपने कार्यालय में मामले को संसाधित करना। संक्षेप में, ज़िन्दगी में कुछ भी महत्व नहीं है, जिसके साथ वह सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं है।
अतिरिक्त उपायुक्त
अतिरिक्त उपायुक्त, डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, अतिरिक्त उपायुक्त का पद, अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य में, उपायुक्त की सहायता के लिए बनाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त को नियमों के तहत उपायुक्त की ही शक्तियों का आनंद मिलता है।
एसडीएम और उप मंडल अधिकारी
उप मंडल अधिकारी (सिविल) उप-प्रभाग के मुख्य सिविल अधिकारी हैं। वास्तव में, वह अपने उप-मण्डल के एक छोटे से उपायुक्त हैं। उसके पास उप-मंडल में काम करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। वह तहसीलदार और उनके कर्मचारियों पर सीधा नियंत्रण करते हैं। वह नियमित मामलों पर सरकार और अन्य विभागों के साथ सीधे रूप से संबोधित करने के लिए सक्षम है। उनके मुख्य कर्तव्य, जैसे उपायुक्त, जैसे राजस्व, कार्यकारी और न्यायिक कार्य शामिल हैं राजस्व मामलों में, वह सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी हैं लेकिन कलेक्टर की शक्तियों को कुछ कृत्यों के तहत उन्हें सौंप दिया गया है।
अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्व मजिस्ट्रेट, कार्यकारी और विकास मामलों से संबंधित उप-विभागीय अधिकारी की शक्तियां और जिम्मेदारियां, उपायुक्त के समान हैं। उनके राजस्व कर्तव्यों में मूल्यांकन से सभी मामलों की देखरेख और भूमि राजस्व संग्रह के लिए निरीक्षण शामिल है; उपविभाग में सभी अधिकारियों के काम का समन्वय, विशेषकर राजस्व विभागों, कृषि, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों में उपखंड के भीतर।
उनके मैजिस्ट्रेटिक कर्तव्यों हैं: उपविभाग में पुलिस के साथ संपर्क और समन्वय; विभिन्न समुदायों और कक्षाओं के बीच संबंधों को देखते हुए; विशेष सावधानी और आपातकाल में कार्रवाई, विशेष रूप से त्योहारों से जुड़ी; और जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिशें, जब वह स्वत: नहीं है, हथियार लाइसेंस के लिए उनके क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पर्यवेक्षण करने के लिए उनके पास अपराधी प्रक्रिया संहिता, पंजाब पुलिस नियम और अन्य कानूनों के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं।
अपनी कार्यकारी क्षमता में, वह किसी भी रिकॉर्ड और रजिस्टरों के लिए कॉल कर सकता है जो अपराध से निपटता है, पुलिस थाने से और पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को उन मामलों की व्याख्या करने के लिए आ सकता है। वह एक अवधि के दौरान शांतिपूर्ण आचरण के लिए सामाजिक-सामाजिक तत्वों को बाँध सकता है। वह स्थानीय निकायों और बाजार समितियों के साथ सार्वजनिक और अधिक घनिष्ठ संबंधों के साथ मिलकर संपर्क करने का आदेश देता है।
उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें प्रशासन की सुचारु रूप से चलने और विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उपखंड में अन्य सरकारी अधिकारियों से सहकारिता और सहायता की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण पॉलिसी मामलों पर, हालांकि, उन्हें डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मामलों को मार्ग में रखने की आवश्यकता है।
विधानसभा के चुनाव के लिए, आम तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र / निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए, आम तौर पर उन्हें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है।
सिटी मजिस्ट्रेट
वह उपायुक्त के अधीन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं और सभी कार्यकारी और प्रशासनिक कार्यों में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। उन्हें जिले में दौरा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कार्यालय के काम की निगरानी के लिए मुख्यालय में रहता है। वह जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य भी करते हैं।
उपरोक्त के अतिरिक्त जनरल सहायक बहुत सारे कामों में भाग लेते हैं।
जिला विकास और पंचायत अधिकारी
वह उपायुक्त को सामुदायिक विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाने में मदद करने के लिए प्रमुख अधिकारी हैं। वह निम्नलिखित विषयों से संबंधित है: –
विकास से संबंधित कार्य
पांच साल की योजनाएं और स्थानीय विकास कार्य
पंचायत समिति, स्थानीय निकाय और पंचायत
जिला राजस्व अधिकारी
जिला राजस्व अधिकारी का पद 1983 में बनाया गया था। वह डिप्टी कमिश्नर को राजस्व और वसूली कार्यों से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए मुख्य अधिकारी भी हैं।