विकलांगता आयोग
यह एक ऐसी राज्य योजना है जिसके तहत हरियाणा के निवासी व्यक्ति जोकि कम से कम 60% विकलांगत और 18 वर्ष की आयु हो को निर्धारित नियमों के तहत पेंशन दी जाती है।
भत्ता की दर: 1,800 प्रति माह (01-11-2017 से लागू)
पर जाएँ: http://socialjusticehry.gov.in/
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
स्थान : नवीन लघु सचिवालय, सेक्टर -1 | शहर : पंचकूला | पिन कोड : 134109