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कृषि विभाग

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें

लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

प्रश्न: आवेदन बनाने का समय क्या है?

उत्तर: कीटनाशकों के निर्माण के लिए नए लाइसेंस देने के लिए आवेदन करने के लिए कोई भी बार नहीं है। हालांकि, लाइसेंस के नवीकरण के मामले में, आवेदन 31 दिसंबर तक जमा करना आवश्यक है (संबंधित वर्ष के लिए लाइसेंस की वैधता अवधि)।

प्रश्न: आवेदन बनाने के लिए दिन?

उत्तर: नए लाइसेंस देने के मामले में आवेदन प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट दिन और समय निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन लाइसेंस के नवीकरण के मामले में आवेदन 31 दिसंबर से पहले प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि आवेदन सप्ताह के किसी भी कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न: प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ की सूची जांचें?

उत्तर:

  1. सीआईबी व आर0सी0 फरीदाबाद से पंजीकरण प्रमाणपत्र
  2. नए उत्पाद के अनुदान / नवीनीकरण / अतिरिक्त के लिए शुल्क।
  3. फॉर्म 3/4 में आवेदन
  4. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी / सहमति (वायु और जल)।
  5. मशीनरी की सूची
  6. प्रयोगशाला उपकरणों की सूची
  7. कीटनाशक अधिनियम, 1 9 68 (अलग से विनिर्माण और विपणन के लिए) की धारा 33 के तहत जिम्मेदार व्यक्ति से नाम और हलफनामा।
  8. सुरक्षात्मक कपड़ों / प्राथमिक चिकित्सा / अग्निशमन उपकरणों की सूची
  9. चिकित्सा विशेषज्ञ का विस्तार
  10. निरीक्षण रिपोर्ट और निरीक्षण टीम की सिफारिश।
  11. ट्रेड मार्क रजिस्ट्री से प्रमाणपत्र (व्यापार नाम के लिए)
  12. विपणन एजेंसी के नाम की पुष्टि के लिए निर्माता और विपणन एजेंसी का अनुबंध।

प्रश्न: आवेदन कब और कब जमा किया जाए?

उत्तर: कीटनाशकों लाइसेंस के अनुदान / नवीकरण के लिए सभी निदेशों में एक आवेदन इस निदेशालय को प्रस्तुत किया गया है। जो आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आवेदकों को लाइसेंस जारी करने से निपटारा होता है।

प्रश्न: पात्रता मानदंड, यदि कोई हो?

उत्तर: यूनिट के लाइसेंस निरीक्षण को देने / नवीनीकरण करने से पहले फैक्टरी परिसर में विनिर्माण बुनियादी ढांचे को जानने के लिए और क्या आवेदकों को सूचीबद्ध सूची के अनुसार कीटनाशक लाइसेंस देने के लिए उत्तीर्ण किया गया है।

प्रश्न: मामले को अंतिम रूप देने में विभाग द्वारा समय की संभावना

उत्तर: फैक्ट्री परिसर के निरीक्षण के प्रावधान के अनुसार क्षेत्र कार्यालय से अधिकारियों की एक टीम द्वारा किया जाता है और इस कार्यालय को इसकी सूचना दी जाती है। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला एक सप्ताह के भीतर तय हो जाता है।

प्रश्न: आवेदन बंद करने के लिए अंतिम प्राधिकरण?

उत्तर: लाइसेंसिंग अधिकारी-सह-निदेशक कृषि, हरियाणा, पंचकुला आवेदन बंद करने के लिए अंतिम प्राधिकरण है।

प्रश्नः अधिकारी / टेलीफोन नंबर जांच के लिए संपर्क किया जाना है?

उत्तर: टिड्ड कंट्रोल एंड प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, पंचकूला टेलीफोन: 571544, 571533 (एक्स्टेन्शन-34)

बीज लेनदेन

बीज अधिनियम 1 9 66, बीज नियम 1 9 68 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत नियंत्रित बीज हस्तांतरण के तहत विभिन्न रूप।

खतरनाक मशीनरी

खतरनाक मशीनरी अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन प्रपत्र

  1. खतरनाक मशीनों (विनियम) अधिनियम, 1983 के तहत खतरनाक मशीनों के एक निर्माता के रूप में व्यापार को बनाने, शुरू करने या जारी करने के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र का डाउनलोड फ़ॉर्म
  2. खतरनाक मशीनों (विनियमन) अधिनियम, 1983 के तहत खतरनाक मशीनों में व्यापार शुरू करने या व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  3. डेन्जर्स मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 के तहत निर्माता या डीलर के निर्माता के रूप में व्यवसाय के निर्माण, शुरू या जारी करने के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  4. खतरनाक मशीनों के खतरनाक मशीनों (विनियमन) अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकरण करने के लिए निर्माता / डीलर द्वारा घोषित किए जाने वाले घोषणा का फॉर्म डाउनलोड करें।
  5. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकरण के फार्म डाउनलोड करें।
  6. डेन्जर्स मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 के तहत निर्माताओं / डीलरों द्वारा बनाए जाने वाले मासिक स्टॉक्स के पंजीकरण के लिए फॉर्म डाउनलोड करें।
  7. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 के तहत एक खतरनाक मशीन के पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  8. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 के तहत उपयोगकर्ताओं को, नियंत्रक द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले प्रमाणपत्र का डाउनलोड फ़ॉर्म
  9. खतरनाक मशीनों (विनियमन) अधिनियम, 1983 की धारा 19 (3) के तहत नियंत्रक द्वारा रखे जाने के लिए रजिस्टर के फार्म डाउनलोड करें।
  10. खतरनाक मशीनों (विनियम) अधिनियम, 1983 की धारा 22 के उप-धारा (1) में पहले प्रावधान के तहत पंजीकरण के फार्म डाउनलोड करें
  11. खतरनाक मशीन (विनियम) अधिनियम, 1983 के तहत नियंत्रक द्वारा रखे जाने के लिए नामांकन के पंजीकरण फार्म डाउनलोड करें

कीटनाशकों निर्माण लाइसेंस का अनुदान / नवीकरण

कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेंस कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 13 के तहत और कीटनाशक नियम 1971 के प्रावधान के तहत जारी किया गया है। लाइसेंस के मुद्दे से पहले, यह जरूरी है कि कीटनाशकों के निर्माण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक कीटनाशक से पंजीकरण करना चाहिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति, सरकार भारत का पंजीकरण कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 9 के तहत जारी किया गया है।

किसी भी कीटनाशक के निर्माण के लिए लाइसेंस के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन क्रम संख्या III और फार्म नंबर IV में नियम 9 के प्रावधान के तहत इच्छुक व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है और क्रमशः कीटनाशक नियम 1971 के नियम 9(1) के रूप में मामला लाइसेंस अधिकारी के पास हो सकता है और प्रत्येक किटकनाशकों के लिए 500/- रूपए के अधिकतम शुल्क के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ 50/- रुपये के साथ होगा।

कीटनाशक के निर्माण के लिए एक लाइसेंस दो साल के कैलेंडर वर्ष के लिए नियम 1971 के नियम 9(3) के प्रावधान के तहत फॉर्म वी में जारी किए जाते हैं।

अगर एक कीटनाशक को एक से अधिक स्थान पर निर्मित करने का प्रस्ताव है तो अलग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

  1. विनिर्माण कीटनाशकों के लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन डाउनलोड करें
  2. कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन डाउनलोड करें।
  3. कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेंस के लिए डाउनलोड फ़ॉर्म।

विनिर्माण चीनी/गुड के लिए लाइसेंस के अनुदान/नवीनीकरण

संबंधित सहायक सहायक द्वारा गुर / खांडसारी इकाइयों के लाइसेंसों के लिए आवेदन किया जाना है। गन्ना विकास अधिकारी अपनी सिफारिश के साथ, जबकि हर साल संबंधित चीनी मिल द्वारा केन क्रय एजेंट के लिए आवेदन जमा करना है।

गुड / खांडसरी शुगर के निर्माण के लिए पावर क्रशर / केन्द्रापसारक स्थापित करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

  1. गुड के निर्माण के लिए पावर क्रशर स्थापित करने के लिए डाउनलोड फॉर्म
  2. खांडसारी चीनी के निर्माण के लिए केन्द्रापसारक स्थापित करने के लिए डाउनलोड फॉर्म
  3. खांडसारी चीनी के निर्माण के लिए पावर क्रशर स्थापित करने के लिए डाउनलोड फार्म
  4. आवेदन के रूप में कारखाने के एजेंट क्रय के रूप में काम करने के लिए एक लाइसेंस या हरियाणा राज्य के भीतर गन्ना खरीद के लिए किसी भी सौदे के संबंध में कोई काम करने के लिए

छिड़काव सेट की खरीद के लिए प्रक्रिया

  1. फॉर्म ए डाउनलोड करें
  2. फॉर्म बी डाउनलोड करें

जो किसान बुझानेवाले सेट खरीदना चाहता है, वह लिखित रूप में सहायक मिट्टी संरक्षण अधिकारी को फर्म का नाम देगा, जिसे से वह बुझानेवाले सेट खरीदना चाहता है। अन्य किसानों के लिए सूक्ष्मदर्शी सेट पर सब्सिडी एस.एस. / टीटी और महिलाओं के लिए रु0 10,000/- तथा 7000/- रुपए है। सेट की स्थापना के बाद भी किसान संबंधित मिट्टी संरक्षण अधिकारी के साथ ‘फॉर्म ए’ में समझौता करेगा कि वह सात साल तक अपने छिड़काव के सेट को नहीं बेचेंगे। सहायक मिट्टी संरक्षण अधिकारी भी किसानों से छिड़काव के समुचित इंस्टॉलेशन प्रमाण पत्र का प्रमाणपत्र लेगा, जो संबंधित फर्म के लिए किसानों द्वारा दिए गए आदेशों की प्रतिलिपि भी लेगा। जहां तक ​​मिट्टी संरक्षण का काम का संबंध है, काम शुरू करने से पहले सहायक मिट्टी संरक्षण अधिकारी और टुकड़ों में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के काम, दर, राशि, काम की लागत का नाम दिया गया है। चिनाई कार्य एससी द्वारा किया जाता है कर्मचारी सीधे श्रमिकों को रोजगार के द्वारा मस्टर रोल पर, डीसी पर दरों पर कुशल और अकुशल होते हैं और भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित अनुमान के भीतर किए जाते हैं।

छिड़काव समूह की खरीद के लिए निर्देश

विभाग का मृदा संरक्षण विभाग पानी प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन कर रहा है जिसके तहत किसानों को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की अनुदान सरकार द्वारा अनुमोदित नियम और शर्तों के द्वारा शासित है।

प्रश्न: छिड़काव सेटों की स्थापना के लिए प्राइम टाइम क्या है?

उत्तर: रबी सीजन के दौरान स्थापना के लिए प्राइम टाइम है।

प्रश्न: किस प्रकार के मामलों में सब्सिडी दी जाती है?

उत्तर: सब्सिडी केवल लोन के मामलों पर दी जाती है।