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बागवानी

बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जो फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और मशरूम की खेती से संबंधित है। हरियाणा राज्य में उपरोक्त फसलों के समग्र विकास के विचार को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने 1990- 91 में कृषि विभाग के मौजूदा विभाग से बागवानी विभाग का विभाजन किया था। चूंकि, बागवानी विभाग, हरियाणा राज्य के बागवानी संस्थानों को विभिन्न बहुमूल्य जानकारी, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान करने के माध्यम से राज्य में फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और मशरूम की खेती के समग्र विकास के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर तैनात अपने विस्तार व्यक्तियों के माध्यम से विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ब्लॉक स्तर पर बागवानी विकास अधिकारियों, जिला स्तर पर जिला बागवानी अधिकारी और राज्य स्तर पर बागवानी निदेशालय से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

वर्तमान में मैक्रो प्रबंधन मोड के अंतर्गत राज्य में उत्पादकों के लाभ के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित विकास योजनाएं चल रही हैं।

उष्णकटिबंधीय, तापमान और उबरे क्षेत्र के फलों के समन्वित विकास के लिए योजना

  1. क्षेत्रीय विस्तार इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देशों के अनुसार फल फसलों की खेती के लिए सामग्री और अन्य निविष्टियां लगाए जाने के लिए निशुल्क सहायता उपलब्ध है।
  2. प्राइवेट रजिस्टर के सुदृढ़ीकरण नर्सरी योजना इस योजना के अंतर्गत नर्सरी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत राज्य में चल रहे निजी पंजीकृत नर्सरी को मजबूत बनाने के लिए सहायता का प्रावधान है।
  3. कीट और बीमारियों के एकीकृत प्रबंधन की योजनाएं विभिन्न प्रकार के पौधों के संरक्षण उपकरण जैसे नाप-बोरी, गतूर और कीटों, कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए मैन्युअल रूप से संचालित स्प्रे पंप जैसे विभिन्न प्रकार की सहायता पर प्रावधान है।
  4. सुधारित बागवानी उपकरण के लोकप्रियीकरण के लिए योजना इस योजना के तहत बागवानी उपकरणों में सुधार के लिए बागवानी उपकरणों की खरीद के लिए सहायता का एक प्रावधान है, जैसे कि स्काटियर, छंटाई, खुरपीस, पेड़ के टुकड़े और हुकुम आदि जैसे उपकरण। उत्पादकों द्वारा खरीदा गया या विभाग द्वारा भी आपूर्ति की जा सकती है।
  5. किसानों का प्रशिक्षण इस योजना के तहत बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, उचानी, करनाल में समय समय पर बागवानी विकास प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर 25 किसानों के शामिल बैचों में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 5 दिनों तक होती है इच्छुक किसान अपने ब्लॉक / जिले के संबंधित बागवानी विकास अधिकारी / जिला बागवानी अधिकारी से इस तरह के प्रशिक्षण के लिए उनके नाम पर विचार कर सकते हैं।

हाइब्रिड सब्ज़ी बीज के उत्पादन में सुधार के लिए योजना

जैसा कि हाइब्रिड सब्जियों के बीज बहुत महंगा हैं और सामान्य किसानों की पहुंच से परे है, इसलिए ऊपर दिए गए शीर्षक के तहत एक योजना को हाइब्रिड बीज के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की योजना बनाई गई है। सहायता के लिए न्यूनतम और अधिकतम पात्र क्षेत्र आधी से चार हेक्टेयर होगा

औषधीय और सुगंधित पौधों के विकास के लिए योजना

इस योजना के तहत औषधि और सुगंधित पौधों के पौधों और सामग्री के पौधों को लगाए जाने पर 0.5 हेक्टेयर के प्रदर्शन प्लांट पर सहायता दी जाएगी।

बागवानी में प्लास्टिक के उपयोग के प्रचार के लिए योजना

  1. ड्रिप सिंचाई सिंचाई के पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए और नमी के संरक्षण के लिए, किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत उत्पादकों द्वारा ड्रिप सिंचाई उपकरणों की खरीद के लिए सहायता / सब्सिडी का प्रावधान है।
  2. ग्रीन हाऊस की स्थापना नियंत्रित परिस्थितियों में ऑफ-सीजन रोपण और सब्जी नर्सरी बढ़ाने के लिए ग्रीन हाऊस की स्थापना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को उनके क्षेत्र में ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए सहायता मिल सकती है। छायांकन जाल और कम सुरंग सामग्री की खरीद के लिए सहायता भी उपलब्ध है

वाणिज्यिक पुष्प कृषि की लोकप्रियता के लिए योजना

फूलों के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए और कृषि समुदाय की आय को बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि योजना के तहत लाभार्थियों को रोपण सामग्री और इनपुट के रूप में प्रत्येक के 2 ग्लास के ग्लेडियोलस और मैरीगोल्ड जैसे फूलों का प्रदर्शन किया गया है।

विभाग की अन्य गतिविधियां

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, विभाग भी चल रहा है और लगभग 25 सरकार बनाए रखता है राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित गार्डन और नर्सरी। इन नर्सरी में विभिन्न रोग मुक्त, वंशावली, टाइप करने योग्य फल पौधों का उत्पादन किया जा रहा है जहां से उत्पादक नाममात्र और सरकार में विभिन्न प्रजातियों के पौधों को खरीद सकते हैं। स्वीकृत दर विभाग राज्य में निजी नर्सरी भी पंजीकृत करता है। जिन उत्पादकों के पास अलग-अलग प्रजातियों के अलग-अलग मां पौधों की अपनी बागियां हैं और नर्सरी के उत्पादन कार्य शुरू करना चाहते हैं, उन्हें नर्सरी पंजीकरण अधिनियम के तहत विभाग से पंजीकृत अपनी नर्सरी मिल सकती है, जिसमें से आवेदन पत्र 2000 रुपये से अधिक के लाइसेंस शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं।

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